छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत कारवाही
सरायपाली//प्रखर मीडिया :
आबकारी आयुक्त जनक प्रसाद पाठक के द्वारा दिये गये आदेशो व निर्देशो के परिपालन में कलेक्टर महासमुंद प्रभात मलिक के आदेश एवं उपायुक्त आबकारी विजय सेन शर्मा के मार्गदर्शन में अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही के तारतम्य में आज दिनांक 14जुलाई को आबकारी वृत्त- सरायपाली अंतर्गत ग्राम कुसमीसरार, थाना- बलौदा, जिला- महासमुंद , निवासी अतिथ जम्हारे, पिता-माया राम , उम्र 54 वर्ष, जाति -पिन्जारा के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुवा शराब और ग्राम- कालिदरहा , थाना बलौदा , निवासी केशर सिदार, पिता- देश लाल , उम्र -27 वर्ष, के कब्जे से 10 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुवा शराब जप्त कर उक्त दोनो आरोपियो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2), 59(क) के तहत आजमानती अपराध दर्ज किया गया है।
इसी प्रकार पूर्व के एक अन्य प्रकरण मे 50 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुवा शराब जब्ती मामले में आबकारी अधिनियम 34(2), 59(क) के फ़रार आरोपी अवधूत चौहान, पिता- शतृघ्न चौहान, उम्र -40 वर्ष , निवासी ग्राम -रिसेकेला, थाना- सरायपाली को गिरफ्तार किया गया।
उक्त तीनो आरोपियों को गैर जमानती अपराध होने के कारण माननीय न्यायालय से रिमांड प्राप्त कर जेल दाख़िल किया गया।
इस सम्पूर्ण कारवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी व वृत्त सरायपाली प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज , आबकारी आरक्षक राज किशोर पांडेय और खिनी राम खुटे, नगर सैनिक शिरिष भोई व लक्ष्मी चंद कुमार और वाहन चालक रोहित साहू का उक्त कार्यवाही में विशेष योगदान रहा।