जिला बदर : आदतन अपराधी प्रवृत्ति का बजरंग लाल सेन को जिला बदर करने की मांग!

घर घुसकर छेड़खानी, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देने वाले – बजरंगलाल सेन के विरुद्ध एक और मामला दर्ज!

जमानत पर रिहा होने के बावजूद आदतन अपराधी प्रवित्ती का बजरंगलाल सेन में कोई सुधार नहीं – व्यापारी संघ ने अतिशीघ्र जिला बदर करने की मांग की!

सरायपाली//प्रखर मीडिया :

जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र प्रधान के मार्ग दर्शन व कुशल नेतृत्व में और थाना सरायपाली प्रभारी आशीष वासनिक के सख्ती से अपराधों में नियंत्रण और अपराधियों मे खौफ है। कुछ एक अपवाद को छोड़ कर पूरे क्षेत्र में अपराध नियंत्रण में है और शांति व्यवस्था बनी हुई है।

आपको बता दे की नगरपालिका परिषद सरायपाली के वार्ड क्रमांक 10 निवासी एक व्यक्ति के खिलाफ एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके घर जबरन घुसकर छेड़छाड़ करने, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी थी।
पुलिस ने प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध धारा 452, 354, 294 और 506 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।

ज्ञात हो की शहर की एक महिला ने अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जमानत पर रिहा हुए आरोपी बजरंग लाल सेन, निवासी वार्ड क्र. 10 के विरुद्ध थाना में शिकायत करते हुए आरोप लगाया था कि उसके घर में जबरन बजरंग लाल सेन घुसा व उससे छेड़छाड़ करने लगा और गाली-गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी के विरुद्ध एफआईआर (FIR) दर्ज किया है।

आपको बता दें कि पूर्व में भी बजरंगलाल सेन के विरुद्ध शासकीय भूमि में अतिक्रमण , उगाही, गाली गलौच, मार पिट, निजी दुकान मकान पर बार बार स्टे लगाना अपना पेशा बना लिया है। इस जैसे कई मामलों में जेल की हवा खा कर, जमानत पर रिहा हो कर आया। बावजूद बजरंग लाल सेन के आचरण में कोई सुधार नजर नही आता।

अब व्यापारी संघ और आम जनता ऐसे अपराधी को जिला बदर करने की मांग कर रही है!

पीड़ित महिला ने पुलिस से निवेदन किया है की आदतन अपराधी प्रवित्ती का बजरंगलाल सेन को अतिशीघ्र जेल भेजे और जिला बदर किया जाए।

ज्ञात हो की बजरंगलाल सेन का पुत्र निखिल सेन भी आदतन अपराधी प्रवृत्ति का है। आरोपी निखिल सेन अभी जेल में है, जिसकी adj कोर्ट ने जमानत निरस्त कर दिया था।

थाना सरायपाली में आरोपी निखिल सेन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 515/22 धारा 294, 354, भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपी करीब 6महीने से फरार था, जिसकी पतासाजी की जा रही थी।

आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए दीगर प्रांत चला गया था। जो दिनांक 27/06/23 को थाना में उपस्थित आया और उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया था।

आरोपी द्वारा पूर्व में भी अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहना पाया गया है। जिससे थाना सरायपाली में आरोपी के विरुद्ध पूर्व में थाना सरायपाली में अपराध क्रमांक (1) 307/20 धारा 323,506,54 भादवि 08 पोक्सो एक्ट (2) अपराध क्रमांक 15/22 धारा 452, 354, 294, 323, 506, 34 भादवि का पंजीबद्ध है।